मुख्याध्यापक पद पर 633 शिक्षकों की पदोन्नति
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने दीपावली के पहले दिन 633 टीजीटी और प्रवक्ता शिक्षकों को मुख्याध्यापक (Headmaster) के पद पर पदोन्नत किया। यह निर्णय स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के बाद लागू हुआ। पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर दी गई और उन शिक्षकों को दी गई, जिन्होंने 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना विकल्प के पदोन्नत किया था।
वेतन और तैनाती के नियम
इन मुख्याध्यापकों को संशोधित वेतन नियम 2022 के स्तर 13 के अनुसार वेतन मिलेगा। उन्हें राज्य के राजकीय उच्च विद्यालयों में मौजूदा रिक्तियों पर तैनात किया जाएगा। तैनाती की समयसीमा स्पष्ट की गई है: यदि नई पोस्ट 30 किलोमीटर के भीतर है तो एक दिन में कार्यभार ग्रहण करना होगा, जबकि 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आदेश जारी होने की तिथि से पाँच दिन का समय मिलेगा। निर्धारित समय में कार्यभार न संभालने पर पदोन्नति आदेश एक वर्ष के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
अन्य निर्देश और प्रतिबंध
विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया गया है कि वे पदोन्नत मुख्याध्यापकों को तुरंत कार्यमुक्त करें, परंतु सेवा विवरण की पूरी जाँच के बाद ही। पदोन्नति को बिना वैध कारण के छोड़ने का अधिकार नहीं है; यदि कोई शिक्षक इस हेतु आवेदन करता है तो केवल स्वीकार्य कारणों पर विचार किया जाएगा और वह एक वर्ष या अगली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक तक अयोग्य माना जाएगा। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णयों और न्यायालयीन मामलों के अंतिम परिणामों के अधीन रहेगी।
स्रोत: Himachal Abhi Abhi




