संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 18 Aug 2026 07:30 AM IST

 राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व में जारी अहम फैसले के अनुपालन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में अदालत के समक्ष 17 अगस्त की पत्र-प्रति प्रस्तुत की। 

Shimla Zila Parishad Chairperson and ViceChairperson elections delay case, Gov files response

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को शिमला जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व में जारी अहम फैसले के अनुपालन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में अदालत के समक्ष 17 अगस्त की पत्र-प्रति प्रस्तुत की। यह पत्र अंकुश इंदौरिया बनाम राज्य निर्वाचन आयोग मामले में 6 अगस्त को सुनाए गए फैसले का पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।


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