संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 18 Aug 2026 06:45 AM IST

 प्रदेश हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल में कार्यरत पूर्व महिला गाइनोकोलॉजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। 

Doctor moves High Court against youvan harassment inquiry report; petition dismissed.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल में कार्यरत पूर्व महिला गाइनोकोलॉजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में महिला डॉक्टर ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए 1.60 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे और जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और स्थानीय समिति (एलसी) दोनों की रिपोर्ट आ चुकी है। दोनों ही याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं रही हैं।


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