हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति एवं तैनाती प्रक्रिया को नियमानुसार जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने नियुक्तियां नहीं होने के मामले में सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। इसमें स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों के कुल स्वीकृत पद, वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या, उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों और जिनकी नियुक्ति या तैनाती लंबित है, उनका पूरा ब्योरा देना होगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर एवं न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विरेंद्र सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता इन सर्विस शिक्षक हैं, जिन्होंने सरकारी सीबीएसई स्कूलों में समय पर नियुक्ति एवं तैनाती की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि प्रक्रिया में देरी से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि मामले में अंतरिम आदेश देने का आधार बनता है। पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को मुख्य याचिका के साथ होगी।
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