हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2003 के बाद राज्य सरकार के विभागों में स्थायी रूप से शामिल किए गए निगमों, बोर्डों के कर्मचारी केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम 1972 में पुरानी पेंशन योजना के हकदार नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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