हिमाचल हाईकोर्ट:कर्मचारी से 20 वर्षों तक लगातार सेवा लेने के बाद भी नियमित नहीं करना पूरी तरह से असांविधानि – Himachal High Court: Failure To Regularize An Employee Despite 20 Years Of Continuous Service Is Completely Un
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी से 20 वर्षों तक लगातार सेवा लेने के बाद भी उसे नियमित न करना पूरी तरह से मनमाना, भेदभावपूर्ण और…
