रुचि सांख्यान, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
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Updated Wed, 02 Sep 2026 06:30 AM IST
शिमला के चर्चित नवजात के अदला-बदली मामले में सिविल जज कोर्ट नंबर-5 ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल जज सुष्मिता शर्मा की अदालत ने प्रसव के दौरान कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) में हुई गंभीर लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पीड़िता शीतल ठाकुर को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अदालत(सांकेतिक)।
– फोटो : अमर उजाला
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