रुचि सांख्यान, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 02 Sep 2026 06:30 AM IST

 शिमला के चर्चित नवजात के अदला-बदली मामले में सिविल जज कोर्ट नंबर-5 ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल जज सुष्मिता शर्मा की अदालत ने प्रसव के दौरान कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) में हुई गंभीर लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पीड़िता शीतल ठाकुर को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Govt ordered to pay 30 lakh compensation in knh newborn swap case; Court takes a stern view of hospital neglig

अदालत(सांकेतिक)।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चर्चित नवजात के अदला-बदली मामले में सिविल जज कोर्ट नंबर-5 ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल जज सुष्मिता शर्मा की अदालत ने प्रसव के दौरान कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) में हुई गंभीर लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पीड़िता शीतल ठाकुर को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हुई लापरवाही के लिए राज्य सरकार की वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है। संजौली निवासी शीतल ठाकुर 26 मई 2016 को प्रसव के लिए केएनएच में भर्ती हुई थीं।


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