हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से न्यायिक सेवा के अधिकारी राजीव बाली की सेवाएं प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है। बाली वर्तमान में एलआर-कम-प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) के पद पर तैनात थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी सेवाएं अब मुख्य न्यायाधीश के अधीन उपलब्ध रहेंगी और उन्हें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों में से एक के रूप में तैनात किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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