अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra

Updated Thu, 10 Sep 2026 11:17 AM IST

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से न्यायिक सेवा के अधिकारी राजीव बाली की सेवाएं प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है। बाली वर्तमान में एलआर-कम-प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) के पद पर तैनात थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी सेवाएं अब मुख्य न्यायाधीश के अधीन उपलब्ध रहेंगी और उन्हें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों में से एक के रूप में तैनात किया जाएगा।


himachal high court rajeev bali recalled from government to be posted as registrar

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक हित में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश सरकार के विधि विभाग में एलआर-कम-प्रधान सचिव (कानून) के पद पर तैनात राजीव बाली को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। हाईकोर्ट की ओर से 9 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राजीव बाली को अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों में से एक के रूप में तैनाती के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है।


राजीव बाली हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन के हित में उनकी सेवाएं सरकार से वापस लेकर उन्हें तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट के अधीन किया गया है।

सरकार में संभाल रहे थे कानून विभाग की जिम्मेदारी

राजीव बाली इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि विभाग में LR-cum-Principal Secretary (Law) के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सरकारी रिकॉर्ड में भी मार्च 2026 तक उन्हें इसी पद पर सूचीबद्ध किया गया था। हाईकोर्ट के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार राजीव बाली लंबे समय से न्यायिक सेवा में हैं। उनका जन्म 27 अगस्त 1969 को हुआ था और उन्होंने 8 जून 1999 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त की थी।

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