हिमाचल प्रदेश में परिवहन व्यवस्था से जुड़े नियमों में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत परिवहन वाहनों के परमिट से जुड़ी फीस और प्रक्रिया में बदलाव किया जाना प्रस्तावित है। सरकार ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे थे।
प्रस्तावित बदलाव का सीधा संबंध बसों समेत विभिन्न परिवहन वाहनों के परमिट से जुड़ी फीस से है। नए प्रावधान में वाहन की श्रेणी के हिसाब से अस्थायी और नियमित परमिट के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर राज्य के भीतर या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के लिए अस्थायी परमिट की फीस 750 रुपये और नियमित परमिट के लिए 1500 रुपये प्रस्तावित है। वहीं अन्य स्टेज कैरिज और प्राइवेट सर्विस वाहनों के लिए अस्थायी परमिट की फीस 500 रुपये और नियमित परमिट के लिए 1000 रुपये रखी गई है।
हर दो साल में बढ़ेगी फीस
प्रस्ताव में फीस को स्थायी तौर पर एक ही स्तर पर रखने के बजाय इसमें समय-समय पर संशोधन का प्रावधान भी रखा गया है। प्रस्तावित नियम के अनुसार शुल्क दरों में हर दो वर्ष बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और नई राशि को निकटतम दस के गुणक में राउंड ऑफ किया जाएगा।
इसके साथ ही परमिट के लिए आवेदन करने वालों को निर्धारित शुल्क का भुगतान कैश रसीद, ऑनलाइन भुगतान या ट्रेजरी चालान के माध्यम से करना होगा। परमिट या काउंटरसिग्नेचर के लिए फीस प्राप्त होने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अलग रसीद जारी करने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है।
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