हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में वार्डरों एवं हेड वार्डरों की कमी, लगातार नाइट ड्यूटी और जेल सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की है। इस दौरान अंतरिम राहत और आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। यह याचिका सौरभ शर्मा समेत 85 अधिक वार्डर एवं हेड वार्डरों ने दायर की है। ये याचिकाकर्ता ऊना, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा हमीरपुर और शिमला जिले के कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में सेवारत हैं।
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