हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवक्ता (स्कूल न्यू) और अन्य संबंधित ग्रुप-बी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को लेकर नए नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। प्रदेश में प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के कुल 17,433 पदों के लिए नई नियमावली लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। नई व्यवस्था में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 50-50 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया है। वहीं, एसएमसी शिक्षकों के लिए पांच फीसदी सीमित सीधी भर्ती का विशेष प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में प्रवक्ताओं के वर्गीकरण, वेतनमान, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। नए नियम लागू होने के साथ वर्ष 2010 के पुराने भर्ती नियम निरस्त कर दिए गए हैं। नई नियमावली के तहत प्रवक्ता का संवर्ग शुरुआती तीन वर्षों तक ग्रुप-बी अराजपत्रित रहेगा। तीन वर्ष पूरे होने के बाद इस संवर्ग को ग्रुप-बी राजपत्रित श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वेतन के मामले में प्रवक्ताओं को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत पे-मैट्रिक्स के लेवल-12 का टाइम स्केल निर्धारित किया गया है।


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