
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर की एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक के एरियर रोकने की मनमानी और वित्तीय लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए विवि को 18,60,374 का एरियर 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अकारण मुकदमेबाजी में घसीटने और रिटायर्ड कर्मचारी का हक मारने के लिए विवि को 50,000 रुपये हर्जाना देगा। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने यह प्रक्रिया नौ नवंबर से पहले पूरी करने के आदेश दिए हैं। डाॅ. पूनम अगस्त 1991 में सहायक वैज्ञानिक के पद पर तैनात हुईं। जनवरी 2023 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री में प्रधान वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुईं।
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