राज्य बिजली बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों को लेकर स्पष्ट किया है कि 26 अगस्त 2023 से पहले उत्पन्न हुई रिक्तियों को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरा जाएगा। इसके बाद की रिक्तियों पर संशोधित नियम लागू होंगे। बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि सहायक लाइनमैन, लाइनमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे तकनीकी संवर्गों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से रिक्त हैं। हालांकि इन पदों पर समय रहते विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें नहीं हो सकीं, जिसके कारण पात्र कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है।


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