हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के बार-बार और असमय तबादलों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम श्रेणी अधिकारियों का भी एक निश्चित और तर्कसंगत कार्यकाल होना अनिवार्य है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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