हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से जुड़े आदेश में संशोधन किया है। वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में पूर्व आदेश के पैरा-1 और पैरा-2 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था स्पष्ट की है। संशोधन के अनुसार संबंधित श्रेणी में पेंशन की सीमा 80,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 1,12,096 रुपये तथा पारिवारिक पेंशन की सीमा 46,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 67,248 रुपये की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित प्रावधान संबंधित तालिका में प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
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