कमलेश रतन भारद्वाज, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 22 Aug 2026 10:39 AM IST

अदालत ने दोषी अभिषेक शर्मा उर्फ डिंपल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य मिटाने के दोष में दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


Hamirpur: Man who poisoned girlfriend's juice and then buried her sentenced to life imprisonment.

अदालत(सांकेतिक)।
– फोटो : अमर उजाला



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प्रेमिका को जूस में जहर देकर मारने और खड्ड में दफन करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अभिषेक शर्मा उर्फ डिंपल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य मिटाने के दोष में दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामला वर्ष 2020 का है। पीड़िता 2020 में अचानक लापता हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वह गर्भवती थी और आरोपी अभिषेक के साथ संबंध थे। अभियोजन के अनुसार आठ मई 2020 को अभिषेक ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।


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