
कोर्ट का आदेश
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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कोर्ट का आदेश
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर पारिवारिक न्यायालय ने एक वैवाहिक विवाद में पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की है। अदालत ने मामले में पत्नी के कथित व्यवहार को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना। अदालत के अनुसार, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं है, लेकिन जब इसके साथ वैवाहिक जिम्मेदारियों से दूरी, लगातार विवाद और जीवनसाथी के प्रति अपमानजनक व्यवहार जुड़ जाए तो परिस्थितियों के आधार पर इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।
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