संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 19 Aug 2026 05:00 AM IST

हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन अंतर का भुगतान करने के फैसले पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है। 


High Court stays decision on salary revision for contractual employees; here are the details of the case.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन अंतर का भुगतान करने के फैसले पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के उस निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, इसमें अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन अंतर का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।एकल न्यायाधीश ने यशवंत और घनश्याम मामलों में 21 मार्च 2024 के अपने फैसले में राज्य सरकार के उस रुख को खारिज कर दिया था कि तीन जनवरी 2022 की वेतन संशोधन अधिसूचना केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है।


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