हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन अंतर का भुगतान करने के फैसले पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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