प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि महज शादी से इन्कार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, जब तक ऐसा कृत्य आईपीसी के तहत किसी अपराध की श्रेणी में न आता हो।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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