जिला ऊना में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए 50 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा, जबकि नवीनीकरण करवाने के लिए संचालकों को 25 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। नियमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।


अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) इशांत जसवाल ने कोचिंग सेंटर संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया और नियमों के अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय में जमा होंगे आवेदन

सभी पात्र कोचिंग सेंटरों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, ऊना के कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला स्तरीय कमेटी आवेदनों की जांच करेगी। निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले सेंटरों को तीन साल के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि आवेदन या सेंटर में कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए अधिकतम तीन महीने का समय दिया जा सकेगा।

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