जिला ऊना में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए 50 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा, जबकि नवीनीकरण करवाने के लिए संचालकों को 25 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। नियमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
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