संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 04:30 AM IST

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने दोहराया कि कैडर का गठन, पदों का सृजन और भर्ती के तरीके या स्रोत (सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति) तय करना पूरी तरह राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है। 


Filling 20 percent of stenographer posts in the Secretariat via deputation is valid; High Court dismisses pe

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर 20 फीसदी प्रतिनियुक्ति (सेकंडमेंट बेसिस) के प्रावधान को पूरी तरह सांविधानिक और वैध ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने दोहराया कि कैडर का गठन, पदों का सृजन और भर्ती के तरीके या स्रोत (सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति) तय करना पूरी तरह राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है। जब तक कोई नियम संविधान का स्पष्ट उल्लंघन न करे, अदालतें नियोक्ता के इस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। खंडपीठ ने जितेन्द्र ठाकुर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है।


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