न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने दोहराया कि कैडर का गठन, पदों का सृजन और भर्ती के तरीके या स्रोत (सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति) तय करना पूरी तरह राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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