संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:15 AM IST

 प्रदेश हाईकोर्ट ने डलहौजी के प्रतिबंधित एवं हरित क्षेत्र अपर बकरोटा में आवासीय जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति को रद्द कर दिया है। 

Major Decision: Himachal High Court Quashes Permission for Hotel Construction in Dalhousie's Restricted Green

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डलहौजी के प्रतिबंधित एवं हरित क्षेत्र अपर बकरोटा में आवासीय जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्लानिंग एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र में होटल और गेस्ट हाउस के लिए भूमि उपयोग बदलने की प्रदेश सरकार की मंजूरी को निरस्त करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण सांविधानिक दायित्व है। अदालत ने 3 जनवरी 2020 को जारी भू-उपयोग परिवर्तन आदेश के साथ उसके आधार पर दी गई सभी व्यावसायिक और ले-आउट निर्माण मंजूरियों को भी रद्द कर दिया है। हालांकि, भू स्वामी जमीन का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे।


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