अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि योग्य कर्मचारियों को पिछली तारीख (बैकडेट) से पदोन्नति के साथ-साथ सभी वित्तीय और परिणामी लाभ मिलने चाहिए। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने सुभाष चंद्र की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
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