संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:15 AM IST

 अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि योग्य कर्मचारियों को पिछली तारीख (बैकडेट) से पदोन्नति के साथ-साथ सभी वित्तीय और परिणामी लाभ मिलने चाहिए। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने सुभाष चंद्र की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। 


High Court's major ruling on DPC delay: Why should employees bear the brunt of the department's laxity

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि विभाग या नियोक्ता की ढिलाई के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में देरी होती है, तो इसका खमियाजा कर्मचारी क्यों भुगते। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि योग्य कर्मचारियों को पिछली तारीख (बैकडेट) से पदोन्नति के साथ-साथ सभी वित्तीय और परिणामी लाभ मिलने चाहिए।न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने सुभाष चंद्र की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।


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