अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:15 AM IST

पंचायती राज विभाग ने स्वच्छता मद में खर्च के लिए 14 कार्यों की सूची जारी कर दी है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इस राशि का इस्तेमाल केवल इन्हीं कार्यों पर कर सकेंगे। सूची से बाहर किसी कार्य पर राशि खर्च करने को अनधिकृत माना जाएगा। 

Himachal: Arbitrary spending by panchayats curbed; sanitation funds to be spent on only 14 specific activities

पंचायतीराज विभाग हिमाचल।
– फोटो : संवाद



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हिमाचल प्रदेश की पंचायतें अब 16वें वित्त आयोग के तहत स्वच्छता के लिए मिलने वाली टाइड ग्रांट की राशि मनमाने ढंग से खर्च नहीं कर सकेंगी। पंचायती राज विभाग ने स्वच्छता मद में खर्च के लिए 14 कार्यों की सूची जारी कर दी है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इस राशि का इस्तेमाल केवल इन्हीं कार्यों पर कर सकेंगे। सूची से बाहर किसी कार्य पर राशि खर्च करने को अनधिकृत माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित जिम्मेदारी तय कर वसूली भी की जा सकेगी। विभाग ने 25 सितंबर को इस संबंध में सभी सीईओ जिला परिषद, जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को निर्देश जारी किए हैं।


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