रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने तबरेज आलम और लखिंद्र को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया गया है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 26 सितंबर 2025 को हुई थी। पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ शाम करीब 8:00 बजे रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह रामलीला मैदान से अकेली अपने क्वार्टर लौट रही थी। तभी सड़क पर एक पिकअप उसके सामने आकर रुकी।