कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक मूल मालिक या उसके वारिसों का अधिकार गिरवी रखी भूमि पर बना रहता है। 30 साल बीत जाने के आधार पर भूमि को अपने पास गिरवी रखने वाला व्यक्ति खुद को जमीन का पक्का मालिक घोषित नहीं कर सकता।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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