संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:00 AM IST

कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक मूल मालिक या उसके वारिसों का अधिकार गिरवी रखी भूमि पर बना रहता है। 30 साल बीत जाने के आधार पर भूमि को अपने पास गिरवी रखने वाला व्यक्ति खुद को जमीन का पक्का मालिक घोषित नहीं कर सकता। 

Himachal High Court: No time limit applies to reclaiming mortgaged land.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरवी रखी गई जमीन को वापस पाने के लिए कोई समयसीमा लागू नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक मूल मालिक या उसके वारिसों का अधिकार गिरवी रखी भूमि पर बना रहता है। 30 साल बीत जाने के आधार पर भूमि को अपने पास गिरवी रखने वाला व्यक्ति खुद को जमीन का पक्का मालिक घोषित नहीं कर सकता। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कसौली और सोलन की निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ दायर दो अपीलों का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है।


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