
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने वाले शिक्षकों के हक में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि ग्रामीण विद्या उपासक के रूप में 8 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाए। उन्हें वरिष्ठता, वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं। यह निर्णय न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने ओम प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकारते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं को शुरुआत में वर्ष 2001 से 2004 के बीच दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक स्थान स्कूली शिक्षा केंद्रों को चलाने के लिए शिक्षा स्वयंसेवक/प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
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