
कुल्लू दशहरा(फाइल)।
– फोटो : संवाद
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कुल्लू दशहरा(फाइल)।
– फोटो : संवाद
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी-देवताओं को आधिकारिक निमंत्रण भेजने और उन्हें विशेष सुविधाएं (जैसे बैठने का स्थान, तंबू, तिरपाल और चटाई आदि) प्रदान करने से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन देवताओं का कोई दर्ज ऐतिहासिक महत्व नहीं है और जो परंपरा का हिस्सा नहीं रहे हैं, उन्हें दशहरा समिति की ओर से आमंत्रित देवताओं के समान दर्जा या सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए उपायुक्त कुल्लू के 10 जनवरी 2025 के आदेश को सही ठहराया है, जिसमें याचिकाकर्ता को मैदान में बैठने के लिए स्थान देने से मना कर दिया गया था।
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