अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 08 Sep 2026 09:34 PM IST

पुलिस के अनुसार वाहन बिक्री के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वामित्व हस्तांतरण कराना जरूरी है। आरसी अपडेट नहीं होने पर वाहन से जुड़ी दुर्घटना, ई-चालान या किसी आपराधिक गतिविधि की स्थिति में पुराने मालिक से भी जवाब-तलब हो सकता है। 


Himachal Police Advisory: Don't rest easy after selling your vehicle; if the RC isn't transferred

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

वाहन बेचने के बाद केवल गाड़ी और उसकी चाबी खरीदार को सौंप देना पर्याप्त नहीं है। जब तक पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में नए मालिक का नाम दर्ज नहीं होता, तब तक पुराने मालिक के लिए कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है। वाहन बिक्री से जुड़े विवादों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार वाहन बिक्री के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वामित्व हस्तांतरण कराना जरूरी है। आरसी अपडेट नहीं होने पर वाहन से जुड़ी दुर्घटना, ई-चालान या किसी आपराधिक गतिविधि की स्थिति में पुराने मालिक से भी जवाब-तलब हो सकता है। विक्रेता को वाहन बेचने के 14 दिनों के भीतर फार्म-29 के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को हस्तांतरण की सूचना देनी होगी। वहीं खरीदार को वाहन खरीदने के 30 दिनों के भीतर फार्म-30 के जरिए स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करना होगा।


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