
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि एकल पीठ के आदेश को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही उसमें बदलाव कराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने मध्यस्थता फैसलों को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को कानून के तहत उचित कानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी है। यह मामला हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद से संबंधित है।
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