प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही ग्रेड में समान कार्य कर रहे किसी वरिष्ठ अधिकारी का वेतन उसके कनिष्ठ से कम नहीं हो सकता। भले ही उस कनिष्ठ कर्मचारी को सांविधानिक आरक्षण नियमों के तहत समय से पहले पदोन्नति क्यों न मिल गई हो।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
Source: Read original article
