हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर सरकार ने फिर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पहले जारी आदेशों में तय तृतीय श्रेणी के पेंशनरों को शेष एरियर का 30 फीसदी और श्रेणी एक व श्रेणी दो के पेंशनरों को 15 फीसदी भुगतान करने के प्रावधान को अब वित्त विभाग ने संशोधित कर नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार श्रेणी तीन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शेष 30 फीसदी एरियर की पूरी राशि जारी की जाएगी। इसके बाद इन पेंशनरों का पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर शून्य हो जाएगा। वहीं, श्रेणी एक और श्रेणी दो के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुल एरियर की अतिरिक्त 15 फीसदी राशि जारी करने के आदेश दिए गए हैं।