हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की जल्द बहाली के लिए पांच लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों के टेंडर अब ऑफलाइन प्रक्रिया से किए जा सकेंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में छूट दी है।
इन कार्यों के लिए प्रेस नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग की ओर सेजारी अधिसूचना के अनुसार, पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए)-2025 के तहत स्वीकृत ऐसे कार्य इस छूट के दायरे में आएंगे, जो प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों आदि की बहाली से संबंधित हैं और जिनकी लागत पांच लाख रुपये तक है।
हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर इस प्रावधान का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। संबंधित कार्य का तत्काल और जरूरी प्रकृति का होना तथा जन सुरक्षा या बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आवश्यक होना अनिवार्य होगा।
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