अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 01 Sep 2026 06:45 AM IST

 स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2006 और 2007 में नियुक्त उन शिक्षकों को दिए गए विशेष वरिष्ठता लाभ वापस ले लिए हैं, जिन्हें पहले 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ दिया गया था।


Setback for these TGT teachers; Directorate withdraws special seniority benefits following High Court ruling.

हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश के हजारों टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर डालने वाला बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2006 और 2007 में नियुक्त उन शिक्षकों को दिए गए विशेष वरिष्ठता लाभ वापस ले लिए हैं, जिन्हें पहले 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ दिया गया था। निदेशालय ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर अंतिम वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन किया है। निदेशालय ने कार्यालय आदेश जारी कर अंतिम वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन किया है। पहले इन शिक्षकों को वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ दिया गया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2006-07 में नियुक्त शिक्षक एक अलग भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए थे।


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