अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 12 Aug 2026 08:23 PM IST

राज्य के विधि विभाग ने शिक्षा विभाग को सलाह दी है कि हेड टीचर पदोन्नति से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए। इससे  हजारों जेबीटी शिक्षकों और हेड टीचरों को पदोन्नति लाभ मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। 

Major relief for thousands of teachers regarding the promotion issue; the Law Department has advised implement

शिक्षकों को पदोन्नति मामले में मिलेगी राहत।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश के हजारों जेबीटी शिक्षकों और हेड टीचरों को पदोन्नति लाभ मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य के विधि विभाग ने शिक्षा विभाग को सलाह दी है कि हेड टीचर पदोन्नति से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए। विभाग ने माना है कि मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में हेड टीचर का पद एक पूर्ण पदोन्नति पद है और इस पद पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण सहित सभी पदोन्नति लाभ दिए जाने चाहिए। यह मामला सीडब्ल्यूपी संख्या 5545/2022 गोपाल कृष्ण बनाम राज्य सरकार से संबंधित है, इसमें प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 जून 2025 को फैसला सुनाया था।


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