संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 13 Aug 2026 05:45 AM IST

 प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोष में अशोक कुमार को सभी आरोपों से बरी करते हुए तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। वहीं कैंसर रोगियों के इलाज और मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जानिए हाईकोर्ट के बड़े फैसले…

Himachal: Husband serving time for wifes murder acquitted; read about the High Court's major rulings.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोष में अशोक कुमार को सभी आरोपों से बरी करते हुए तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकाघाट की निचली अदालत की ओर से 12 जुलाई 2024 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा और दोष सिद्धि के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। मामला 12 नवंबर 2018 का है। सरकाघाट के चंदेश गांव में ज्योति देवी नामक महिला की जलने से मृत्यु हो गई थी। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने डॉक्टर की मौजूदगी में पुलिस को दिए बयान में कहा था कि दूध गर्म करते समय अचानक गैस रिसाव से आग का गोला बन गया, जिससे वह झुलस गई और उसके पति ने उसे बचाने की कोशिश की थी।


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