संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 27 Aug 2026 07:38 PM IST

हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के संशोधन अधिनियम और नियमों को असांविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। 


hp High Court strikes down amendment act related to appointment of vc at Agriculture, Horticulture University

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के संशोधन अधिनियम और नियमों को असांविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 26 फरवरी 2026 को दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति पदों के लिए जारी किए गए दोनों विज्ञापनों को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और कुलाधिपति (राज्यपाल) को निर्देश दिया कि दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया यूजीसी विनियम 2018 के तहत दोबारा शुरू की जाए। नई चयन समिति में यूजीसी अध्यक्ष का एक मनोनीत प्रतिनिधि शामिल होगा। विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव को चयन समिति से बाहर रखा जाएगा। यदि आवश्यक हो तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के प्रतिनिधि को भी समिति में शामिल किया जा सकता है। खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यूजीसी विनियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए कानूनी बदलावों को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिया।


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