हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के संशोधन अधिनियम और नियमों को असांविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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