अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 27 Aug 2026 05:00 AM IST

योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार दो चरणों में लाभार्थियों का चयन करेगी। पहले समावेशन मानदंडों के आधार पर पात्र परिवारों का एक बड़ा पूल तैयार किया जाएगा। 

two fold criterion for selecting extremely poor families under this scheme first checking eligibility, followe

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत अति निर्धन परिवारों की पहचान को लेकर हिमाचल सरकार ने चयन प्रक्रिया और मानदंड स्पष्ट कर दिए हैं। योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार दो चरणों में लाभार्थियों का चयन करेगी। पहले समावेशन मानदंडों के आधार पर पात्र परिवारों का एक बड़ा पूल तैयार किया जाएगा। इसके बाद बहिष्करण की चार शर्तों के आधार पर अंतिम छंटनी होगी। चयन के लिए दोहरी कसौटी तय की गई है। इसके तहत पहले पात्रता फिर अपात्रता की जांच होगी। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चयन के तय मानदंडों से सभी विधायकों को अवगत कराया।


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