संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Fri, 21 Aug 2026 11:14 AM IST

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर संबंधित कंपनियों के साथ बैठक कर टेकओवर प्रक्रिया की स्पष्ट और लिखित टाइमलाइन तय करने का आदेश दिया है। 


Himachal High Court Order: Govt to fix Timeline for taking over power projects

अदालत(सांकेतिक)।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को सरकार के नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर संबंधित कंपनियों के साथ बैठक कर टेकओवर प्रक्रिया की स्पष्ट और लिखित टाइमलाइन तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश एनएचपीसी लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया। मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी।


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