शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1 जून 2025 से 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक (पीईटी) पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 और इसके संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लागू होगा। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, पर्यटन निगम के होटलों और निजी होटलों में लागू रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्लास्टिक बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, कियोस्क या स्टील कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, शहरी विकास और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और पीईटी बोतलों की रिसाइक्लिंग के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।