हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों की पदोन्नति एवं सेवा शर्तों से जुड़े मामले में राज्य सरकार को गठित समिति की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय की ओर से प्रेषित 18 अगस्त 2026 की निर्देशों की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। हाईकोर्ट के 30 दिसंबर 2025 और 17 जुलाई 2026 के आदेशों की अनुपालन में गृह विभाग की ओर से 27 जुलाई 2026 को औपचारिक अधिसूचना जारी कर एक विशेष समिति का गठन किया गया था।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक सात अगस्त को हुई। इसमें पुलिस कर्मियों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। समिति की बैठक का विवरण तैयार कर लिया गया है, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के 12 से 19 अगस्त तक टूर पर होने के कारण इसे अंतिम रूप से जारी नहीं किया जा सका। इस वजह से राज्य सरकार ने दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने राज्य सरकार की अर्जी को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक सभी आवश्यक कागजात एवं कार्यवाही रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए।
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