मंडी: न्यूज व्यूज पोस्ट।
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत मंडी की विशेष न्यायाधीश-1 की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चिट्टा (हेरोइन) रखने के दोषी सुभाष चंद को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 3 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
कैसे पकड़ा गया था दोषी?
17 दिसंबर 2023 को मंडी में विशेष अनवेक्षण इकाई ने नाका लगाकर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान एक वोल्वो बस से यात्रा कर रहे सुभाष चंद के पास से चिट्टा बरामद हुआ। मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
सख्त कार्रवाई का संदेश
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि अदालत का यह फैसला नशा कारोबारियों के लिए एक सख्त संदेश है। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस इस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है।
नशे के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
पुलिस और विशेष इकाइयाँ लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही हैं। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं नशा तस्करी या अवैध नशे की बिक्री की सूचना मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह फैसला यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के लिए कोई जगह नहीं है।