हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों, पर्यावरण क्षरण और सड़कों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया हैं कि चंद्रताल, शिकारी देवी और चूड़धार जैसे संवेदनशील स्थलों के लिए नई सड़कें या वर्तमान सड़कों पर तारकोल बिछाने का कोई भी प्रस्ताव यदि विचाराधीन है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ)और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है।


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