
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश में मूल्य परिवर्धित कर (वैट) जमा करने की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियमों में संशोधन कर कारोबारियों के लिए कर भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब वैट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को कर, बकाया मांग और अन्य देय राशियों का भुगतान पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना होगा। राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी पंजीकृत व्यापारियों के लिए कर और अन्य देय राशियों का भुगतान ई-पेमेंट से करना अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य कर भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ इससे जुड़े रिकॉर्ड की निगरानी और मिलान को व्यवस्थित करना है।
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