संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 05:15 AM IST

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार की नई नीति पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूलों में तैनाती देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसे वापस लेने को कहा है। जानिए हाईकोर्ट के बड़े फैसले

Himachal High Court: Govt should withdraw the decision to post teachers in CBSE schools of their choice.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

 हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार की नई नीति पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूलों में तैनाती देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसे वापस लेने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 9 अक्तूबर को होगी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सरकार ने प्रदेश के करीब नौ हजार सेवारत शिक्षकों की परीक्षा लेकर मेरिट तैयार की थी।


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